तलाक का मुकदमा कितना लंबा चलेगा, यह लगभग पूरी तरह इस एक बात पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष सहमत हैं या नहीं। आपसी सहमति से तलाक कुछ महीनों में पूरा हो सकता है, जबकि विवादित तलाक कई साल खिंच सकता है। इसीलिए पहला सवाल हमेशा यही होता है — क्या दूसरा पक्ष तैयार है?
तलाक के दो रास्ते
1. आपसी सहमति से तलाक
जब पति-पत्नी दोनों अलग होने पर सहमत हों और भरण-पोषण, संपत्ति तथा बच्चों की कस्टडी पर समझौता हो चुका हो, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत संयुक्त याचिका दायर की जाती है। इसकी शर्तें ये हैं:
- दोनों कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हों
- साथ रहना संभव न रह गया हो
- दोनों तलाक पर स्वतंत्र रूप से सहमत हों
याचिका दायर होने के बाद पहला मोशन होता है, जिसमें अदालत दोनों के बयान दर्ज करती है। इसके बाद छह महीने की प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग पीरियड) होती है, और फिर दूसरा मोशन होता है जिसके बाद तलाक की डिक्री मिलती है। दूसरा मोशन याचिका दायर करने की तारीख से 18 महीने के अंदर करना होता है।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहाँ सुलह की कोई संभावना न बची हो और सभी विवाद सुलझ चुके हों, वहाँ अदालत छह महीने की यह अवधि माफ़ भी कर सकती है। यह हर मामले में स्वतः नहीं होता — इसके लिए अलग से आवेदन देना पड़ता है।
2. विवादित तलाक
जब एक पक्ष तैयार न हो, तो कानून में दिए गए किसी आधार पर याचिका दायर करनी होती है और उसे साबित करना पड़ता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के मुख्य आधार हैं:
- क्रूरता — शारीरिक या मानसिक
- परित्याग — लगातार कम से कम दो वर्ष तक छोड़कर रहना
- व्यभिचार
- धर्म परिवर्तन
- असाध्य मानसिक विकार
- संन्यास लेना
- सात वर्ष से अधिक समय से लापता होना
ऊपर की धाराएँ हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध विवाहों पर लागू होती हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी विवाहों के लिए अलग अधिनियम हैं, और अंतर-धार्मिक या रजिस्टर्ड विवाहों पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 लागू होता है। प्रक्रिया और समय-सीमा हर कानून में अलग है, इसलिए अपने मामले पर लागू कानून की पुष्टि पहले करा लें।
भरण-पोषण (मेंटेनेंस) और एलिमनी
भरण-पोषण की माँग तलाक के मुकदमे से अलग भी की जा सकती है और उसके साथ भी। मुख्य प्रावधान ये हैं:
| प्रावधान | किसके लिए |
|---|---|
| भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 (पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125) | पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए — धर्म चाहे कोई भी हो |
| हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 | मुकदमे के दौरान अंतरिम खर्च, और स्थायी एलिमनी |
| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 | घरेलू हिंसा की शिकायत के साथ आर्थिक राहत |
| हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 | अलग रह रही पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार |
राशि कोई तय फ़ॉर्मूला नहीं है। अदालत मुख्यतः इन बातों को देखती है — पति की वास्तविक आय और संपत्ति, विवाह के दौरान का जीवन स्तर, पत्नी की अपनी आय और कमाने की क्षमता, बच्चों की संख्या और उनकी शिक्षा का खर्च, तथा दोनों पक्षों की देनदारियाँ।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद अब दोनों पक्षों को अपनी आय, संपत्ति और देनदारियों का शपथपत्र अदालत में देना होता है। इसे सही और पूरा भरना ज़रूरी है — गलत जानकारी देने पर अदालत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।
बच्चों की कस्टडी
कस्टडी के हर मामले में अदालत का एकमात्र मापदंड बच्चे का कल्याण होता है — माता-पिता का अधिकार नहीं। अदालत बच्चे की उम्र, उसकी भावनात्मक ज़रूरतें, शिक्षा की निरंतरता, और आमतौर पर बच्चे की अपनी इच्छा (यदि वह समझने लायक उम्र का हो) को ध्यान में रखती है।
कस्टडी कई रूपों में दी जा सकती है — एक अभिभावक के पास स्थायी कस्टडी और दूसरे को मिलने का अधिकार (visitation), या दोनों के बीच साझा कस्टडी। बहुत छोटे बच्चों के मामले में आमतौर पर माँ को प्राथमिकता दी जाती है, पर यह भी अंततः बच्चे के हित पर ही निर्भर करता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- विवाह प्रमाण पत्र, या विवाह का प्रमाण — निमंत्रण कार्ड, तस्वीरें
- दोनों पक्षों के पहचान और पते के प्रमाण
- अलग रहने की अवधि का प्रमाण
- आय के दस्तावेज़ — सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट
- बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के दस्तावेज़
- यदि पहले से कोई शिकायत, एफ़आईआर या अदालती आदेश है तो उसकी कॉपी
कितना समय लगता है?
आपसी सहमति के मामले में आमतौर पर छह महीने से लेकर लगभग एक साल तक, और यदि कूलिंग पीरियड माफ़ हो जाए तो उससे कम। विवादित तलाक में समय पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने गवाह हैं, कितनी तारीखें लगती हैं, और साथ में भरण-पोषण या कस्टडी के अलग मुकदमे चल रहे हैं या नहीं। इसमें कई वर्ष लग सकते हैं, इसलिए जहाँ समझौते की गुंजाइश हो वहाँ मध्यस्थता (mediation) पर विचार करना अक्सर बेहतर रहता है।
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